Friday, March 29
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बिहार में बिना मास्क के पकड़े जाने पर वाहन होगी जब्त; पढ़िए क्या है नए नियम

Bihar Covid-19 Updates: Bihar’s chief secretary Deepak Kumar held a meeting with DMs and SPs of all districts on Monday via video conferencing. Vehicles will be seized if the driver as well as the passengers are not wearing masks.

Vehicle will be seized in Bihar for not wearing mask.
Vehicle will be seized in Bihar for not wearing mask. (Courtesy: EastCoastDaily)

The Ganga Times, Gaya: देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Covid-19 in India) से चिंतित बिहार सरकार (Bihar Government) ने राज्य में अधिक सतर्कता बरतने के मूड में है। नीतीश सरकार (Nitish Government) ने सूबे के सभी डीएम-एसपी और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं की प्रदेश में अगले 15 दिनों तक विशेष ‘मास्क अभियान’ (Mask Abhiyan in Bihar) का सख्त पालन हो। इस अभियान में कोविड-19 से संबंधित सभी गाइड लाइन का पालन करवाया जाना सुनिश्चित हुआ है। वाहन चालकों सहित राज्य के सभी दुकानदारों पर प्रशासन की विशेष निगाहें रहेंगी और मंगलवार से मास्क न लगाने पर कड़ी करवाई हो सकती है।

बिहार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार ने आज सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की जिसमे उन्होंने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के स्थिति का जायजा लिया। बैठक में सभी जिलों के डीएम-एसपी सहित स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल थे। मुख्य सचिव ने कहा कि दूसरे राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और बिहार में ऐसे हालात उत्पन्न ना हो इसके लिए सख्त कदम उठाना जरुरी है।

Vehicle will be seized in Bihar for not wearing mask. (Courtesy: DeccanChronicle)
Vehicle will be seized in Bihar for not wearing mask. (Courtesy: DeccanChronicle)

सभी डीएम-एसपी को निर्देश मिला है कि वे अपने-अपने जिलों में कड़े तरीके से मास्क जांच अभियान चलाएं। इसकी शुरुआत मंगलवार से होगी। मुख्य सचिव के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक (दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया या अन्य) बिना मास्क दिखे तो तत्काल वाहन को जब्त कर लिए जाएगा। श्री दीपक कुमार ने दुकानों के लिए भी नियमों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई दुकानदार बिना मास्क के दुकान में नजर आता है तो उसकी दुकानों को तत्काल बंद करा दिया जाएगा। बिना जिलाधिकारी के समीक्षा के ऐसे दुकान नहीं खोले जा सकते।

15 दिनों के अलर्ट मोड के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कांटेक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ाएगा जाएगा और साथ ही कोविड-19 के लिए टेस्ट भी बड़ी संख्या में किया जाएगा।

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