Thursday, March 28
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नीतीश सरकार का तुग़लकी फरमान: नेताओं, अफसरों के खिलाफ टिप्पणी की तो होगी जेल

In a letter written to all secretaries of the state government, chief of the Economic Offences Wing, IG Nayyar Hasnain Khan directed all officials to give information about anybody posting defamatory and derogatory language against the Nitish Kumar government, its MLAs, MPs, and officials.

The Ganga Times: बिहार की नीतीश सरकार (Bihar’s Nitish Sarkar) ने फरमान जारी कर कहा है कि अब से नेताओं और अफसरों पर टिप्पणी करना एक गुनाह है। लोकतंत्र कि जननी बिहार में अब लोग सोशल मीडिया पर क्या बोलेंगे यह भी सरकार नियंत्रित करना चाहती है। अब से बिहार में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि साइट्स पर सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या किसी सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार का कहना है कि किसी भी सरकारी व्यक्ति कि छवि को धूमिल करने वाले पोस्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने इस मामले में राज्य के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है। हालाँकि सरकार ने सोशल मीडिया पर झूठ या भ्रम फैलाने वाले लोग, समूह, संस्थाओं को टारगेट करना चाहती है, लेकिन सरकारी संस्थाओं के द्वारा इसके दुरूपयोग कैसे न हो इसके बारे में अभी तक सरकार ने कोई सफाई नहीं दी है।

पत्र में लिखा है कि अगर पुलिस के पास इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आर्थिक अपराध इकाई को इसकी सूचना दें। इस प्रकार से दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा सकेगी। बताते चले की आर्थिक अपराध इकाई बिहार में साइबर अपराध की नोडल एजेंसी है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाना, साइबर उत्पीड़न करना, आदि जैसे मामले आर्थिक अपराध इकाई के अंदर आते हैं।

वहीँ आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर खान का कहना है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाले मामले साइबर अपराध के दायरे में आता है। अगर कोई व्यक्ति या समूह बिहार के किसी विधायक, सरकार के मंत्री, सांसद, या सरकारी अफसरों के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलते हुए या भ्रामक टिप्पणी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ साइबर अपराध का मामला दर्ज होगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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