Friday, November 22
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Film fraternity angry over FCAT termination

Film Certificate Appellate Tribunal ko sarkar ne kyu band kar diya? FCAT ko kyun band kar diya gaya? FCAT ko band karne ke peeche kya hai rajneetik mayane?

चलचित्र प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) समाप्त करने के सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए फिल्मकारों ने बीते बुधवार को कहा कि यह फैसला ‘विवेकहीन’ और ‘लोगों को मनचाहा काम करने से रोकने वाला है।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्मों में की जाने वाली काट-छांट के विरुद्ध फिल्मकार, कानून द्वारा स्थापित FCAT का दरवाजा खटखटा सकते थे।

FCAT ko kyun band kar diya gaya?

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा न्यायाधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश 2021,की अधिसूचना रविवार को जारी की गई, जिसके अनुसार कुछ अपीलीय न्यायाधिकरण समाप्त कर दिए गए हैं और उनका कामकाज पहले से मौजूद न्यायिक संस्थाओं को सौंप दिया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एफसीएटी को 1983 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5D के एक वैधानिक निकाय के रूप में पेश किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में था।

लेकिन अब सिनेमेटोग्राफी (Cinematography) कानून में संशोधन के बाद से अपीलीय संस्था उच्च न्यायालय (High Court) है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से कोई समस्या होने पर हाईकोर्ट में ही अपील करनी होगी।

Why Filmmakers are angry over FCAT termination?

CBFC द्वारा रोक के बाद एक FCAT संस्था ही थी जहाँ फिल्मकार अपनी बात रखा करते थे। 2016 में जब उड़ता पंजाब (UDTA PUNJAB) को CBFC ने रिलीज करने की मंजूरी नहीं दी थी तब अनुराग कश्यप ने FCAT में ही अपील की थी।

2016 में ही आई फिल्म ‘हरामखोर’ में CBFC द्वारा काट-छांट किए जाने के बाद इस फ़िल्म को FCAT द्वारा मंजूरी दी गई थी। ऐसी कई फिल्में हैं जिनको CBFC द्वारा दिक्कत होने पर FCAT में अपील कर उस दिक्कत का समाधान मिला।

विशाल भारद्वाज, हंसल मेहता, शर्मिला टैगोर, गुनीत मोंगा जैसे फ़िल्म से जुड़े कई लोगो ने इस फैसले को लेकर ट्वीट किया और इस पर आश्चर्य जताया है।

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