पिछले दिनों गंगा नदी में सैंकड़ों लावारिस शव मिली थी जिसके कारण राज्य सरकार की खूब थू-थू हुई थी। अब जब सरकार जागी है तो एक्शन में आई है। शनिवार को गृह विभाग ने गंगा में मिले शवों की अंत्येष्टि को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ये निर्देश आठ बिंदुओं में सभी डीएम एसपी को दिए गए हैं जसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य के किसी भी शवदाह स्थलों या अन्य किसी स्थान पर शवों को बिना जला, अधजला या बिना दफनाया हुआ नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई लावारिस शव मिले तो नियमानुसार पूरे सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। शवों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। इस सहायता राशि में कोरोना के कारण मारे गए लोगों या लावारिस शवों का बिना शुल्क अंत्येष्टि होगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किये हैं कि बीपीएल को मिलनेवाला कबीर अंत्येष्टि अनुदान लाभुकों को जरूर मिलना चाहिए।
राज्य सरकार कि तरफ से जारी किये गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी व निजी अस्पतालों को आपस में समन्वय बनाने की जरुरत है। जहाँ भी कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है वहां से सम्मान पूर्वक शवों की अंत्येष्टि सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब से शवदाह स्थलों और घाटों पर पुलिस की तैनाती भी रहेगी।
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