Friday, March 29
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ट्रेन में अब आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी: Indian Railway New Rule

Indian Railway travellers will no more be able to charge their phones and laptops during night hours. The decision was taken after the Delhi-Dehradun Shatabdi Express caught fire in Uttarakhand on 13th March.

The Ganga Times, Indian Railway News: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रात्रि में मोबाइल व लैपटॉप को चार्ज करने की सुविधा में कटौती की है। दरअसल इस नियम में बड़े बदलाव का कारण है भारतीय रेलवे (Indian Railway) में लगातार घटित हो रही आग की दुर्घटनाएं।

Highlights of the new Train rule in India:
– भारतीय रेलवे ने रात के समय ट्रेन में मोबाइल चार्ज करने पर लगाई रोक
– रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्ज नहीं कर पाएंगे मोबाइल

Why has Indian Railway taken this decision?

भारतीय रेलवे ने आग की घटना को रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेलवे की ओर से फैसला लिया गया है कि यात्रियों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेनों के भीतर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट में बिजली की सप्लाई रोक दी जाएगी। यह जानकारी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को दी।
पिछले कुछ समय में चार्जिंग के दौरान लंबी दूरी के ट्रेनों में लैपटॉप और मोबाइल फोन के ओवरहीट होने के कारण आग लगने की घटना सामने आई हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग चार्ज में लगा कर ही मोबाइल या लैपटॉप छोड़ देते है। इससे आग लगने का खतरा रहता है।

Delhi Dehradun Shatabdi Express Catches Fire.
Indian Railway bans mobile and laptop charging in night after Delhi Dehradun Shatabdi Express Catches Fire. (Courtesy: News18)

पश्चिम रेलवे (West Railway) ने 16 मार्च को इस अवधि के दौरान इन चार्जिंग पोर्ट की बिजली आपूर्ति रोकना शुरू कर दिया था. पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी (सीपीआरओ) सुमित ठाकुर ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘यह रेलवे बोर्ड का सभी रेलवे के लिए निर्देश है। हमने इसे 16 मार्च से लागू करना शुरू कर दिया है।

आपको बता दें कि बीते दिन 13 मार्च को दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस (Delhi-Dehradun Shatabdi Express Fire) में आग लग गई थी। हालांकि इससे किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुचा। लेकिन एक कोच में लगी आग सात कोच में फैल गई थी। जिसके बाद भारतीय रेलवे ने यह फैसला लिया। इसी तरह सिगरेट पीने वालों पर भी का रेलवे ने शिकंजा कसने के लिए नियमों में परिवर्तन किया है. अभी ट्रेन में स्मोकिंग करने वाले लोगों को रेल अधिनियम की Section 167 के तहत गाड़ियों के अंदर धूम्रपान करने वालों को दंडित किया जाता है। धूम्रपान करने वाले यात्रियों को 100 रुपये तक का जुर्माना लगता है।

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