Nitish Kumar government has imposed Night curfew in Bihar amidst the second wave of Coronavirus. Padhiye Bihar me lockdown ki kya guidelines hai? Jaane Bihar me kab tak hai lockdown aur kya kya khule rahenge is dauraan.
The Ganga Times, Bihar: देश में कोरोना की दूसरी लहर (COVID-19 Second Wave in India) ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। श्मशानों में कतारें लगीं हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। बिहार में भी कोरोनावायरस (Coronavirus in Bihar) खूब खलबली मचा रहा है। हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं, और संक्रमण रोकने में सरकार असफल दिखाई दे रही है। देर से ही सही लेकिन महामारी के नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने रविवार को मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने कई बड़े फैसलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बिहार में कोविड के हालात को विस्फोटक बताया।
हालाँकि बिहार सरकार ने राज्य में फिलहाल के लिए पूर्ण लॉकडाउन (Bihar me Lockdown) नहीं लगाया है, लेकिन कोविड के दौरान लोगों के आवागमन पर थोड़ी पाबन्दी जरूर होगी। राज्य में नाइट कर्फ्यू के साथ ही सभी शिक्षण संस्थान 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हुई तीन-दिवसीय बैठक में कई बातों पर सहमति बनी और राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनज़र कुछ गाइडलाइन्स जारी किये हैं:
Bihar me lockdown guidlines jaane; Night Cerfew ki timing
- राज्य में रात्रि नौ बजे से सुबह सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकान तथा फल-सब्जी की दुकानें अब शाम के छह बजे तक ही खुलेंगी। अभी तक दुकानों को शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति थी।
- मुख्यमंत्री ने बताया की कोरोनावायरस संक्रमण का कंटेनमेंट जोन (COVID-19 Containment Zone in Bihar) बनाया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए। कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉकडाउन जैसे प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।
- राज्य भर के सभी स्कूल-कॉलेजों को 15 मई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही राज्य में होने वाली सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गईं हैं।
- बिहार में मॉल, सिनेमा, स्टेडियम, संग्रहालय, जिम, धर्म स्थल सहित खेल आयोजनों पर भी भी 15 मई तक प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- जिनके यहाँ शादी-विवाह होने वाली है उन्हें सिर्फ सौ लोगों को शामिल करने की ही छूट रहेगी। अंतिम संस्कार में केवल 25 लोग शामिल हो सकते हैं। राज्य में सभी सरकारी व निजी सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।
- सभी प्रकार के रेंस्तरा और ढाबा बंद रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन आर्डर करता है या पैक करवाना चाहता है तो इसकी अनुमति रात नौ बजे तक होगी।
- नीतीश सरकार ने निर्णय लिया है कि जरूरी सेवाएं जैसे बैंक, एटीएम, डाकघर व रसोई गैस की दुकान व पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे। अस्पताल व फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ई-कॉमर्स के संस्थान भी खुले रहेंगे।
- फ्लाइट, ट्रेन व सड़क यातायात पर भी कोई रोक नही लगाईं गई है, शर्त ये है की लोग शारीरिक दूरी के पालन करें, सैनिटाइजेशन व मास्क का उपयोग करें। निजी वाहनों के भी परिचालन में कोई पाबन्दी नहीं है।
- राज्य के सभी सरकारी व निजी संस्थान शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। हालाँकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों व कार्यालयों को इसमें छूट दी जा सकती है।
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